विधि संवाददाता, लखनऊ। प्रतापगढ़ के कुंडा में सीओ जियाउल हक के हत्याकांड मामले में बुधवार को सभी दस दोषियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने सभी दोषियों को सजा के साथ एक लाख 95 हजार रुपये का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया जो मृतक जियाउल की पत्नी परवीन आजाद को दिया जाएगा। इस तरह प्रत्येक दोषी को 19 हजार पांच सौ रुपये भी भरने होंगे।
कचहरी परिसर में कड़ी सुरक्षा के बीच आज सीबीआई के विशेष न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार ने फूलचन्द्र यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, रामलखन गौतम, छोटे लाल यादव, राम आसरे, मुन्ना पटेल, शिवराम पासी तथा जगत बहादुर पटेल को हत्याकांड का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। सजा के बाद अदालत ने सभी को जेल भेज दिया। हत्याकांड में एक अन्य आरोपी सुधीर को साक्ष्य के अभाव में चार अक्टूबर को बरी कर दिया गया था।
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